बिलाईगढ़ : कोप्टा एक्ट के तहत पवनी में चलानी कार्यवाही…तंबाखू निषेध पर सख्ती…

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बिलाईगढ़ : कोप्टा एक्ट के तहत पवनी में चलानी कार्यवाही…तंबाखू निषेध पर सख्ती…

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बिलाईगढ़ : कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ धर्मेश साहू एवं मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी एफ आर निराला की दिशा निर्देश एवम खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ पुष्पेंद्र वैष्णव के मार्गदर्शन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पवनी में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू और धूम्रपान से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन ने कोप्टा (COTPA – Cigarettes and Other Tobacco Products Act) के तहत सख्त कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाकर कई मामलों में जुर्माना लगाया और जागरूकता अभियान चलाया गया। उक्त अभियान में उपस्थित डॉक्टर कविता बंजारे चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पवनी और ग्रामीण चिकित्सा सहायक वीरेंद्र कुर्रे एवं उनकी टीम उपस्थित थे। यह अभियान मुख्य रूप से चिकित्सालय परिसर एवं विद्यालय के आसपास के सभी दुकानों पर किया गया । दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि तंबाकू उत्पाद बेचना जारी रखने पर उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

इस संबंध में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ पुष्पेंद्र कुमार वैष्णव ने बताया कि
कोप्टा एक्ट का उद्देश्य तंबाकू के उपयोग से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना और विशेष रूप से युवाओं को इसके दुष्प्रभावों से बचाना है। यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा।अभियान को स्थानीय नागरिकों का समर्थन मिला है। कई लोगों ने प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और इसे स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।कोप्टा एक्ट के तहत की गई यह कार्रवाई न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करती है, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ाती है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से बचें और किसी भी उल्लंघन की सूचना संबंधित विभाग को दें।

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